नैनवां ( नीरज गौड़ ) – बूंदी जिले के देई थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में हुए बहुचर्चित हत्या प्रकरण में न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। परिवादी अशोक कुमार मीणा निवासी लुहारपुरा द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार 23 मई 2021 को गांव में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई थी। इससे पहले 12 मई 2021 को एक रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जिसकी जांच के दौरान भी आरोपियों ने परिवादी के ताऊ सांवलाराम, उनके पुत्र रंजीत व जानकी बाई के साथ मारपीट की थी।
घटना की रात करीब 11 बजे, जब परिवादी पक्ष के लोग घर लौट रहे थे, तभी आरोपियों ने कुल्हाड़ी, तलवार और लाठियों से हमला कर दिया। हमले में अशोक कुमार के पिता व चाचा रामराज गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपियों द्वारा रामकुवार को जबरन घर में ले जाकर मारपीट की गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बूंदी अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
इस मामले में देई थाना पुलिस ने एफआईआर संख्या 104/2021 अंतर्गत धारा 147, 149, 323, 341, 307 व 302 आईपीसी में मामला दर्ज किया। अनुसंधान के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण में अपर लोक अभियोजक राजेंद्र सिंह सोलंकी ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए कुल 35 गवाहो से 81 दस्तावेज प्रदर्शित व 9आर्टिकल प्रदर्शित करवाए गए प्रकरण में न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, नैनवां ने आरोपी मोनू उर्फ मनमोहन की मृत्यु के कारण कार्यवाही समाप्त करते हुए शेष छह आरोपियों को दोषी मानकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
