नैनवां ( बाबू लाल शर्मा ) – निदेशक एवं विशिष्ट सचिव कुमार पाल गौतम ने नैनवां नगर पालिका उपाध्यक्ष आबिद हुसैन को एक नोटिस दिया है जिसमे उन्होंने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39(1) के तहत् सुनवाई हेतु स्पष्टीकरण सात दिन में मागे गए है। इस नोटिस में बताया जा रहा है कि आबिद हुसैन नगर पालिका नैनया में उपाध्यक्ष के पद पर पदस्थापित है। उपाध्यक्ष द्वारा नगर पालिका की बेशकीमती सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने से संबंधित प्रकरण विभाग को प्राप्त होने पर प्रकरण की उपखण्ड अधिकारी नैनवा से जांच करवाई। उपखण्ड अधिकारी नैनवां के द्वारा प्रकरण की जांच कर जांच रिपोर्ट विभाग को प्रेषित की गई। विभाग को प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर उपाध्यक्ष के विरूद्ध निम्न आरोप पाये गये है- आरोप संख्या 01:- यह कि उपाध्यक्ष नगरपालिका नैनवों में उपाध्यक्ष के पद पर पदस्थापित है। उपाध्यक्ष द्वारा सरकारी सिवायचक भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने से संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर तहसीलदार नैनवी के पत्रांक राजस्व / 1637 दिनांक 21112024 से पटवारी हल्का नैनवां द्वितीय को जांच हेतु प्रेषित की गयी। पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट अनुसार आप एवं अन्य के विरुद्ध पटवार मण्डल नैनया द्वितीय की सिवाचयक भूमि खसरा सं0 1026 किस्म गैभु बर्डा पर क्षेत्रफल 1.4562 है भूमि पर उपाध्यक्ष का अतिक्रमण पाये जाने पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत पी 14 से जांच की गयी जिसमे उपाध्यक्ष व अन्य का उक्त सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण होना पाया गया। इसके उपरात उपाध्यक्ष द्वारा दिनांक 09.12.2024 को उपखण्ड कार्या. नैनवां में तहसीलदार नैनवां एवं पटवारी हल्का नैनयों द्वारा मिलीभगत करके बनाये फर्जी रिकॉर्ड को निरस्त करने बाबत ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। उक्त ज्ञापन के संबंध में उपखण्ड अधिकारी नैनवां कार्यालय के पत्रक राजस्थ / 2024 / 683 दिनांक 09.122024 से उक्त ज्ञापन में वर्णित तथ्यों की जांच हेतु राजस्व टीम गठित की गयी जिसमे नायब तहसीलदार देई. भूअ.नि. वृत जजावर एवं पटवारी हल्का सीसोला को तथ्यात्मक जाच य मौका रिपोर्ट हेतु आदेशित किया गया। उक्त गठित संयुक्त टीम से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार नैनवा द्वितीय के उक्त आराजी खसरा सं0 1026 रकबा 5 बीघा के संबंध में मौके पर उपस्थित लोगो से पुछताछ की गई तो पाया गया कि पटवारी हल्का नैनवां द्वितीय के द्वारा की गई धारा-91 की रिपोर्ट में अंकित तथ्य सत्य है एवं वर्तमान में मौके पर धारा 91 की रिपोर्ट में अंकित अतिक्रमी आप व अन्य के द्वारा खेत के चारो तरफ कांटे की बाड कर सरसो की फसल बो रखी है। इसके उपरांत स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांकप 2 (क) ( )/ जांच / डी. एल.बी. /24/5149 दिनांक 12.12.2024 से प्राप्त उपाध्यक्ष विरूद्ध शिकायत प्रकरण जांच हेतु तहसीलदार नैनयों को उपखण्ड नैनवा कार्यालय के पत्रांक राजस्व /2024/741 दिनांक 17.12.2024 से प्रेषित किया गया। तहसीलदार नैनवाँ से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट जये पत्रांक टीडीआर कोर्ट / 24 / 83 दिनांक 18.122024 के आधार पर उपाध्यक्ष द्वारा नैनवां द्वितीय की सिवायचक भूमि आराजी खसरा न. 1026 किस्म गै. मु. बर्डा कुल रकबा 20.3059 हैक्ट में से 1.4562 हैक्टे. भूमि पर आप एव अन्य के द्वारा सरसो की फसल बोयी जाकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिचार करना पाया गया है एवं दिनांक 18.12.2024 को आपकी पत्रावली सं. 1131 सरकार बनाम चन्द्रप्रकाश बनाम रामेश्वर कौम साहु सा. देह आबिद हुसैन पिता हम्मीद हुसैन कौम देशवाली मुसलमान वार्ड नं0 15, सुरेश पि. ठाकूरदास कौम सिन्धी नि. नैनवा में अतिकमित रकबा 1.4562 हैक्टेयर भूमि से बेदखल करने के आदेश जारी किये गये। साथ ही उक्त नाजायज अतिक्रमण होने से अर्थदण्ड स्वरूप लगान 1800 का तीस गुना पेनल्टी 540 रूपये भी आरोपित कर पटवारी हल्का को मौके पर बोयी गयी फसल को जब्त करने व उक्त पेनल्टी वसूल करने व उक्त अतिचारीगण आप व अन्य को मौके से बेदखल करने के आदेश दिये गये, जो आपके विरूद्ध शिकायत को प्रमाणित करता है एवं नगरपालिका उपाध्यक्ष के पद पर रहते हुये अपने पद का दुरूपयोग करते हुये आपके पदीय कर्तव्यो के निर्वहन में अवचार की श्रेणी में आता है, जिसके लिये राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 व नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (घ) के तहत आरोपित है। इस प्रकार उपाध्यक्ष उपरोक्तानुसार आरोपित है। के 12.12. आरोप संख्या 02:- यह है कि उवाध्यक्ष नैनवाँ नगरपालिका में उपाध्यक्ष के पद पर पदस्थापित है। इनके द्वारा नगरपालिका नैनवों के वार्ड नं0 15 धौलाई में 2 प्लॉटो पर पट्टो की भूमि से अधिक भूमि करीबन 700 फीट अतिक्रमण कर पक्का निर्माण कार्य करवा रखा है। उक्त बाबत् स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक प.2 (क ) ( )/ जांच / डी.एल. बी. / 24/5149 दिनांक 2024 से शिकायत प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी नैनवां कार्यालय के पत्रांक जांच / 2024 / 1549 दिनांक 17.12.2024 से प्रकरण जांच हेतु अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका नैनवॉ को प्रेषित किया गया। प्रकरण में अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका नैनवॉ से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं० न.पा.नै. / जांच / 2024 / 3568 दिनांक 19.12.2024 के अनुसार रसीदन पत्नी हमीद मोहम्मद द्वारा नगरपालिका नैनवों में वार्ड नं. 15 धौलाई में नगरपालिका नैनवॉ से भूमि विकय विलेख पट्टा कम सं. 08 दिनांक 07.10.1982 व पट्टा सं. 31 दिनांक 05.05.1972 जिसकी संयुक्त साईज पूर्व पश्चिम 50 फीट एवं उत्तर – दक्षिण 51 फीट कुल क्षेत्रफल 2550 वर्गफीट भूमि हेतु आवेदन किया गया है। नगरपालिका नैनवॉ द्वारा पत्रांक न.पा.ने. / समर्पण / प्र.भा.सं.अभि./ 2021 / 115 दिनांक 02.02.2023 अनुसार वार्ड नं. 15 नैनवों में भूखण्ड सं. दपस क्षेत्रफल 2550 वर्गफीट भूमि योजना नैनवा – जिला बून्दी में स्थित जारी किया गया है, जिसकी चतुर्सीमा पूर्व में सोहनलाल शर्मा का मकान हाल अब्दुल सत्तार का मकान, पश्चिम में पडत भूमि हाल पांचु माली का मकान, उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में आम रास्ता इस तरह पूर्व से पश्चिम 51 फीट एवं उत्तर से दक्षिण में 50 फीट कुल 2550 वर्गफीट भूमि का पट्टा स्थित है जबकि मोतीशंकर नागर अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका
नैनवा से प्राप्त उक्त जाचं रिपोर्ट अनुसार मौके पर पूर्व से पश्चिम 49 फीट 8 इंच एवं उत्तर से दक्षिण 75 फीट 5 इंच भूमि लगभग 3759 वर्गफीट भूमि पर पर पट्टाधारक रसीदन पत्नी हमीद मोहम्मद का कब्जा एवं अवैध निर्माण पाया गया है, जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 245 राजकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण एव विना सक्षम निर्माण स्वीकृति के उक्त प्लॉट पर निर्माण कार्य राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के स्पष्ट उल्लंघन की श्रेणी में आता है। चुंकि पट्टाधारक उपाध्यक्ष की माता है एवं इनके पद पर रहते हुये ही उक्त प्लॉट का पुनर्गठन पट्टा सं0. 115 जारी करवाया गया है तथा स्वीकृत पट्टे से अधिक भूमि पर अवैध निर्माण पाया गया है, फिर भी उपाध्यक्ष के पद पर आपके संज्ञान में रहते हुये उक्त अतिक्रमण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं किया जाना राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 48 के तहत उपाध्यक्ष के पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार को दर्शाता है। जिसके लिए उपाध्यक्ष आरोपित है । इस प्रकार इनका उक्त आचरण और व्यवहार नगर पालिका के उपाध्यक्ष की पदीय हैसियत का दुरूपयोग है । उपरोक्तानुसार उपाध्यक्ष का कृत्य राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39(1)(घ)(i)(ii) (vi) के तहत कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार एवं पद के अन्यथा दुरूपयोंग तथा उसके प्रतिकुल आचरण व व्यवहार की श्रेणी में आता है। अतः उपाध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी नैनवां के द्वारा प्रेषित की गई जांच रिपोर्ट एवं अन्य वांछित दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर, निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में उपाध्यक्ष से स्पष्टीकरण जवाब 07 दिवस में विभाग को प्रस्तुत करने का मंगा है नियत समयावधि में जवाब प्राप्त नहीं होने पर उपाध्यक्ष के विरूद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी इन्ही स्वयं की होगी ।
