नैनवां ( नीरज गौड़ ) – राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से “न्याय आपके द्वार-लोक उपयोगिता समस्याओं का सुलभ एवं त्वरित समाधान” प्रारम्भ किया जा रहा है। उक्त अभियान 10 नवम्बर 2025 से 10 फरवरी 2026 तक 03 चरणों में संचालित किया जायेगा। इस अभियान में जन उपयोगी सेवाओं ( बिजली, पानी, परिवहन, डाक, बीमा, टेलीफोन, नगर निकाय आदि) प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा।
लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु मानक
संचालन प्रक्रिया इस प्रकार रहेगी – स्थायी लोक अदालतो का गठन लोक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित शिकायतों के निस्तारण हेतु किया गया है, जिससे आमजन को लोक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवादों का सोहार्द्रपूर्ण वैकल्पिक समाधान शीघ्रता से प्रदान किया जा सके तथा लोक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विभागों एवं संस्थानों को न्यायिक प्रक्रियाओं के माध्यम से जवाबदेही प्रस्तुत की जा सकें। वर्तमान समय में शहरीकरण होने तथा सरकारी सेवाओं की बढ़ती जटिलताओं के कारण आमजन की शिकायतों एवं विवादों में वृद्धि हुई है। अतः ऐसे विवादों के शीघ्र एवं प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में एक राज्यव्यापी विशेष अभियान “न्याय आपके द्वार- लोक उपयोगिता समस्याओं का सुलभ एवं त्वरित समाधान प्रारम्भ किया जा रहा है। उक्त अभियान 10 नवम्बर 2025 से 10 फरवरी 2026 तक 03 चरणों में संचालित किया जायेगा।
अभियान के चरण – लोक उपयोगिता सेवाओ से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु राज्यव्यापी विशेष अभियान तीन चरणों में संचालित किया जायेगा जिसका प्रथम चरण ( 10 नवम्बर 2025 से 10 दिसम्बर 2025 ) , द्वितीय चरण (10 दिसम्बर 2025 से 10 जनवरी 2026), तृतीय चरण (10 जनवरी 2026 से 10 फर 10 फरवरी 2026 ) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, स्थायी लोक अदालतों एवं पी एल वी के माध्यम से अभियान को सफल बनाने हेतु कार्ययोजना का संचालन किया जायेगा।
